देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में सरकार द्वारा निरंतर लोगों की सहायता का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना के सदस्यों की संख्या 2.23 करोड़ से अधिक हो गई है। ऐसे में सरकार ने अब कोरोना के इलाज के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) से पैसा निकालने की मंजूरी दे दी है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने इसकी इजाजत दी है। एनपीएस के टियर-1 खाते से इसके लिए आंशिक निकासी की जा सकती है।
पैसे निकलने के लिए करना होगा आवेदन
इस नए सर्कुलर के अनुसार यह पैसा एनपीएस के सदस्य अपने, जीवनसाथी, बच्चों या आश्रित माता-पिता के इलाज के लिए निकाल सकते हैं। गौरतलब है कि बीते 9 अप्रैल को पीएफआरडीए ने इसे लेकर एक सर्कुलर जारी किया था। जिसमें कोरोना वयार्स को क्रिटिकल इलनेस बताते हुए इसके इलाज के लिए पैसे निकालने की अनुमति दी गई थी। लेकिन ये पैसा ऐसे ही नहीं निकलेगा, इसके लिए कुछ जरूरी कागजातों की आवश्यकता पड़ेगी। पैसा निकालने के लिए लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी।
जिसके आधार पर आपको आवदन करना होगा। लेकिन एनपीएस से पैसा कुछ ख़ास मामलों पर ही निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों की उच्च शिक्षा, उनकी शादी, रिहायशी मकान की खरीदारी और खास बीमारी का इलाज शामिल हैं। मौजूदा नियमों के अनुसार, एनपीएस से सेल्फ कॉन्ट्रिब्यूशन (अपने अंशदान) का 25 फीसदी से ज्यादा नहीं निकाला जा सकता है। हालांकि, पैसा निकालने को लेकर एक अतिरिक्त शर्त भी।
एनपीएस के टियर-1 खाते से ऑनलाइन पैसा निकाला जा सकता है। इसके लिए आपको https://www.cra-nsdl.com/CRA/ पर जाकर अपने एनपीएस अकाउंट में लॉग-इन करना होगा जिसके बाद आपका यूजर आईडी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी पीआरएन होगा। उसके बाद आपको आगे के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। अटल पेंशन योजना के तहत सबसे ज्यादा खाते SBI ने जोड़े। SBI में कुल 11.5 लाख अटल पेंशन से जुड़े खाते खुले हैं। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी वेबसाईट के अनुसार 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु के लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं।
जबकि इस योजना का लाभ सिर्फ वो ही लोग उठा सकते हैं जो इनकम टैक्स स्लैब से बाहर हैं। इस पेंशन योजना तहत कम से कम 1,000 रुपये और अधिकतम 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिल सकता है। इस पेंशन की रकम की शुरुआत 60 वर्ष होने पर होती है। इस पेंशन योजना की ख़ास बात ये है कि अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है।
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